Diggi Subsidy Scheme Rajasthan 2024 (राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2024)

 

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 
(Diggi Subsidy Scheme Rajasthan)
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राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना क्या है

राजस्थान के नेहरी क्षेत्रो में डिग्गी का निर्माण कर किसानो के लिए सिंचाई सुविधा को बढाने के लिए डिग्गी अनुदान योजना शुरू की गई है 

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना पात्रता 
  1. किसान के पास ०.5 हैक्टेयर सिंचित भूमि होना आवश्यक है। जो की कृषि कार्य करने के योग्य हो  
  2. किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो 
  3. किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ हो 
  4. आधार कार्ड  नंबर लिंक हो
राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ 
  1. राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000/- रूपये जो भी कम हो  
  2. राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर अन्य कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 300000/- रूपये जो भी कम हो  

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना योजना के दस्तावेज
  1. आधार कार्ड
  2. जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
  3. बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
  4. जमाबंदी नकल पटवारी देगा
  5. भू नक्शा पटवारी देगा
  6. भूमि प्रमाण पत्र पटवारी देगा
  7. मोबाइल नंबर

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना का लाभ लेना है तो ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है 


राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से 


आवेदन के पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेवे

  1. ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरुर प्राप्त करें ।
  2. डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4.00 लाख लीटर होनी आवश्यक है ।
  3. डिग्गी निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही निर्माण शुरू करें।
  4. स्वीकृति के दो माह में काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  5. किसान को एस एम एस लिंक या विभागीय कार्यालय के माध्यम से पूरा करने के लिए सूचित करना होगा ।
  6. निर्माण का प्रकार पक्का या प्लास्टिक लाइनिंग हो सकता है |
  7. निर्माण में सीमेन्ट/ग्रिट /ईंट/स्टोन /कंकरीट/बजरी/प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करने पर ही अनुदान देय होगा ।
  8. यदि निर्माण का प्रकार प्लास्टिक लाइनिंग है तो वह बीआईएस चिन्हित होना चाहिए जो राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माता के अधिकृत डीलर से खरीदे गए होने चाहिए |
  9. प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी में काम में ली जाने वाली प्लास्टिक शीट आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या 250 जी.एस.एम.,एम .एल.सी.एल.यू. वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी आई एस गुणवत्ता 500 माइक्रोन या 300 माइक्रोन जिसका बी.आई.एस. नम्बर या तो BIS 10889:2004 या BIS 2508:2016 या BIS 15351:2015 या BIS 16352:2015 हो , का उपयोग करने पर ही अनुदान देय होगा ।
  10. रकबा राज/जोहड़/रास्ते इत्यादि में निर्मित डिग्गी पर अनुदान नहीं मिलेगा।
  11. सुरक्षा की दृष्टि से डिग्गी में नीचे उतरने हेतु सीढी़या व डिग्गी के चारों तरफ 2 फीट ऊॅची, प्लास्तर की हु ई दीवार के ऊपर जाली अथवा कां टेदार तार लगाने होंगें ।
  12. डिग्गी पर कृषक द्वारा 2 X 3 फीट आकार का सूचना बोर्ड लगाना होगा ।
  13. कृषक द्वारा प्लास्टिक शीट खरीद का मूल बिल एवं विक्रेता को निर्माता से प्राप्त अधिकृत विक्रेता होने के अधिकार पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
  14. प्री और पोस्ट सत्यापन दौरान किसान की उपस्थिति होनी चाहिए |
  15. निर्माण पूर्ण होने की सूचना कृषक द्वारा मय बिल के कृषि कार्यालय में देनी होगी |
  16. अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होगा |