जल हौज अनुदान योजना
(Water Storage Tank Subsidy Scheme)
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राजस्थान जल हौज अनुदान योजना क्या है
ट्यूबवैल या कुएं के जल को एकत्रित करने के लिए जल हौज का निर्माण किया जाता है जिसे जरुरत के समय सिंचाई हेतु काम में लिया जा सके लेकिन सभी किसान जल हॉज का निर्माण नहीं करा सकते है इस लिए राजस्थान सरकार किसानों को अनुदान देती है जिससे किसान जल हौज का निर्माण करा सके
राजस्थानजल हौज अनुदान योजना पात्रता
- किसान के पास ०.5 हैक्टेयर सिंचित भूमि होना आवश्यक है। जो की कृषि कार्य करने के योग्य हो
- किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो
- किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ हो
- आधार कार्ड नंबर लिंक हो
- सिंचाई का स्रोत व साधन हो ।
राजस्थान जल हौज अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान जल हौज अनुदान योजना में सभी श्रेणी के कृषकों को न्यूनतम आकार 100 घनमीटर या एक लाख लीटर भराव क्षमता के जल हौज का निर्माण करने पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 90000/- जो भी कम हो वह अनुदान दिया जाता है ।
राजस्थान जल हौज अनुदान योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल पटवारी देगा
- भू नक्शा पटवारी देगा
- मोबाइल नंबर
राजस्थान जल हौज अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान जल हौज अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको राजस्थान जल हौज अनुदान योजना का लाभ लेना है तो ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है
राजस्थान जल हौज अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल से
आवेदन के पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेवे
- ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरुर प्राप्त करें ।
- जलहौज का न्यूनतम आकार 3600 घनफीट या भराव क्षमता 01 लाख लीटर हो ।
- प्रस्तावित जल हौज़ का आकार आयताकार या वर्ग या परिपत्र सकता है |
- जलहौज निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही निर्माण शुरू करें।
- यदि निर्माण का प्रकार प्लास्टिक लाइनिंग है तो वह बीआईएस चिन्हित होना चाहिए जो राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माता के अधिकृत डीलर से खरीदे गए होने चाहिए | स्वीकृति के दो माह में काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- किसान को जल हौज के पूर्ण होने की सूचना एसएमएस लिंक या ई मित्र कियोस्क या विभागीय कार्यालय के माध्यम से विभाग को देनी चाहिए |
- निर्माण उपरान्त कृषक द्वारा जल हौज पर लोहे का सूचना बोर्ड लगाना होगा ।
- प्री और पोस्ट सत्यापन दौरान किसान की उपस्थिति होनी चाहिए |
- निर्माण पूर्ण होने की सूचना कृषक द्वारा मय बिल के कृषि कार्यालय में देनी होगी |
- अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होगा |
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद, किसान जल संग्रहण टैंक का निर्माण करेगा। किसान विभाग को (एसएमएस लिंक / ई-मित्रा कियोस्क / विभागीय कार्यालय के माध्यम से) एक पुष्टिकरण भेजना चाहिए कि जल संग्रहण टैंक का निर्माण उसी के सत्यापन के बाद किया गया है।
- प्रस्तावित जल भंडारण टैंक के आंतरिक अस्तर के नीचे थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए।
- प्रस्तावित जल संग्रहण टैंक के बाहरी अस्तर पर एक मृदा समर्थन प्रणाली होनी चाहिए।
- दरारों से बचने के लिए प्रस्तावित वाटर स्टोरेज टैंक के कोनों पर एक आयरन रॉड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए
- जल संग्रहण टैंक के निर्माण से संबंधित बिल पोस्ट-वेरीफिकेशन के समय उपलब्ध होना चाहिए
- खेत की भूमि का स्वामित्व - स्वयं / सूचनात्मक है अगर खुद को चुना जाता है - खुद जमाबंदी यदि Notional चुना गया है - Notional Share की स्कैन कॉपीजमाबंदी-संयुक्त / संयुक्त (साझा) / पड़ोसी स्वयं के मामले में - स्व जामबांडी संयुक्त (साझा) के मामले में - स्व और संयुक्त दोनों (साझा) किसान की जमाबंदी। पड़ोसी के मामले में - स्वयं की जमाबंदी और पड़ोसी से हलफनामा स्वयं के मामले में - स्व जामबांडी संयुक्त (साझा) के मामले में - स्व और संयुक्त दोनों (साझा) किसान की जमाबंदी। पड़ोसी के मामले में - स्वयं की जमाबंदी और पड़ोसी से हलफनामा।