मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना - 5 लाख रु तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana


मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना क्या है 

  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योग्यजन को जिसके परिवार की आय 2 लाख रु तक हो उसे बैंक के माध्यम से 5 लाख रु तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस ऋण राशि पर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत 50 % अनुदान या 50 हजार रु जो भी दोनों मेसे कम हो व अनुदान के रूप में दिया जाता है 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या है 

  • आवेदक के पास  40 % से अधिक दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र होना जरुरी है 
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो 
  • आवेदन  की आयु १८ वर्ष से कम वह ५५ वर्ष से अधिक नहीं हो 
  • परिवार की वार्षिक आय 200000 से अधिक नहीं हो 
  • आवेदक के पूर्व में किसी भी स्वरोजगार योजना या किसी अन्य योजना में अनुदान नहीं लिया हो 
  • आवेदक के किसी भी बैंक में ऋण बकाया नहीं हो 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना लाभ कितना मिलता है 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार शुरू करने  5 लाख रुए तक की राशी ऋण के रूप में अगल -अगल बैंक के माध्यम से दी जाती है तथा इस ऋण पर राशि का 50 % या अधिकतम 50 हजार रु अनुदान जो भी कम हो वह योग्य आवेदक को दिया जाता है 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेज क्या है 

  • दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र 
  • जन आधार कार्ड 
  • आयु से संबन्धित प्रमाण पत्र 
  • पूर्व में लाभ ला लेने का प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • मूल निवास 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे 

  • पहला तरीका - आप नजदीकी ईमित्र से आवेदन करा सकते है 
  • दूसरा तरीका - अगर आपको ऑनलाइन सर्विस का ज्ञान है तो एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो