मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना क्या है
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योग्यजन को जिसके परिवार की आय 2 लाख रु तक हो उसे बैंक के माध्यम से 5 लाख रु तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस ऋण राशि पर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत 50 % अनुदान या 50 हजार रु जो भी दोनों मेसे कम हो व अनुदान के रूप में दिया जाता है
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या है
- आवेदक के पास 40 % से अधिक दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र होना जरुरी है
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो
- आवेदन की आयु १८ वर्ष से कम वह ५५ वर्ष से अधिक नहीं हो
- परिवार की वार्षिक आय 200000 से अधिक नहीं हो
- आवेदक के पूर्व में किसी भी स्वरोजगार योजना या किसी अन्य योजना में अनुदान नहीं लिया हो
- आवेदक के किसी भी बैंक में ऋण बकाया नहीं हो
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना लाभ कितना मिलता है
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार शुरू करने 5 लाख रुए तक की राशी ऋण के रूप में अगल -अगल बैंक के माध्यम से दी जाती है तथा इस ऋण पर राशि का 50 % या अधिकतम 50 हजार रु अनुदान जो भी कम हो वह योग्य आवेदक को दिया जाता है
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेज क्या है
- दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- आयु से संबन्धित प्रमाण पत्र
- पूर्व में लाभ ला लेने का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- पहला तरीका - आप नजदीकी ईमित्र से आवेदन करा सकते है
- दूसरा तरीका - अगर आपको ऑनलाइन सर्विस का ज्ञान है तो एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो