मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीयन कैसे करें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 2023 से लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में जाकर आपको पंजीयन करवाना है और अगर आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलने भी लग जाएगा इस योजना में अलग से आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती जैसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आप आवेदन करते हैं तो इस योजना के लिए भी आप पात्र हो जाते हैं
दुर्घटना होने पर क्लेम के लिए आवेदन के दस्तावेज
- सड़क दुर्घटना/ऊंचाई से गिरने/मकान के ढहने से मृत्यु होने पर दस्तावेज - [मृत्यु प्रमाण-पत्र, व इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट (iii) पंचनामा (iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी]
- सड़क दुर्घटना/ऊंचाई से गिरने/मकान के ढहने से क्षति होने पर दस्तावेज - [1- चिकित्सालय की रिपोर्ट, 2- एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो), 3- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट , 4- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र]
- बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण मृत्यु होने पर दस्तावेज - [1-मृत्यु प्रमाण-पत्र, 2-इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़- (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, 3-एफ आई आर, 4- इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।]
- बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण क्षति होने पर दस्तावेज -[1- चिकित्सालय की रिपोर्ट,2 -डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, 3- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र]
- डूबने के कारण व जलने की स्थिति में मृत्यु होने पर दस्तावेज - [1- मृत्यु प्रमाण-पत्र, 2 -एफ आई आर, 3- पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 4- एफ आर]
- डूबने के कारण व जलने की स्थिति में क्षति होने पर दस्तावेज - [1 -चिकित्सालय की रिपोर्ट,2 -एफ आई आर / रोजनामचा, 3 -एफ आर, 4- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, 5 -मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र]
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना मैं दावा करने के नियम
- परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
- दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 30 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।
- विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
- दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ. टी .पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर किया जायेगा।
- पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जायेगा तथा पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा। अन्य दस्तावेज़ वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज़ों की मांग की जाएगी।
- सभी वांछित दस्तावेज़ प्राप्त होने / अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा।
- बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।
- 8 दावा स्वीकृत योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी
- मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
- परिवार (जनाधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करें
- इस योजना में दावा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन ई -मित्र से ऑनलाइन कर सकते है ईमित्र से ऑनलाइन कैसे किया जाता है उसके लिए आप निम्न वीडियो को एक बार जरूर देखें