ईमित्र से पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे 2026 ( How to fill palanhar yojana online form 2026 )

पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे

(How to fill Palanhar Yojana online form)

आपको पालनहार योजना की निम्न जानकारी मिलेंगी:

  1. पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता
  2. पालनहार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
  3. पालनहार योजना के लिए ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना उसे भरना व उत्तरदायी गवाह द्वारा सत्यापित करना
  4. पालनहार योजना के लिए ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन करना
  5. पालनहार योजना के ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस देखना
  6. पालनहार योजना आवेदन किसी कमी के कारण अधिकारी द्वारा पुनः लौटाए जाने पर कमी की पूर्ति करना
  7. पालनहार योजना आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन नवीनीकरण करना
पालनहार योजना के लिए आवेदन की पात्रता
राजस्थान सरकार द्वारा 9 विशेष श्रेणी निर्धारित कर इस विशेष श्रेणी के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए, इनकी देखभाल व पालन-पोषण करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिससे बालक/बालिका के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आये।

पालनहार योजना की 9 विशेष श्रेणियां निम्न हैं जो पात्र हैं:

  • 1. अनाथ बच्चे
  • 2. मृत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
  • 3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चों को
  • 4. पुनर्विवाहित करने वाली विधवा माता के बच्चों को
  • 5. एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चों को
  • 6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों को
  • 7. नाता जाने वाली माता के बच्चों को
  • 8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चों को
  • 9. तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चों को
पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र से भरने के लिए जरुरी दस्तावेज (PALANHAR YOJANA DOCUMENTS)
1. पालनहार का जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
2. पालनहार का आय प्रमाण पत्र (पालनहार बी.पी.एल / अन्त्योदय / आस्था कार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालों का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है, लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड में अंकित होनी अनिवार्य है)
3. मूल-निवास / राशन कार्ड / मतदाता प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज
4. पालनहार के बी.पी.एल. / अन्त्योदय / आस्था कार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त एवं पीडीएस का लाभ लेने वाले का मूल-निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी लगाने की जरुरत नहीं हैं
5. बच्चे का आधार कार्ड
6. बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण / विद्यालय का अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र (इसमें आप परिशिष्ट-ब संलग्न करें। यदि बच्चे का शालादर्पण प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर स्कूल से पंजीकरण हो रखा है और आधार कार्ड इस पोर्टल पर अपडेट हो, तो आपको परिशिष्ट-ब संलग्न करने की जरुरत नहीं हैं)
7. अनाथ बच्चों के लिए पालन-पोषण प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ संलग्न करें (माता-पिता की मृत्यु, न्याय प्रक्रिया द्वारा मृत्यु दण्ड / आजीवन कारावास से दण्डित हो, या माता पुनर्विवाह कर बच्चों का त्याग कर चुकी हो)
8. अनाथ बच्चों के लिए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र
9. दण्डादेश की प्रति (मृत्यु दण्ड / आजीवन कारावास काट रहे माता-पिता के बच्चों के लिए)
10. विधवा पेंशनर होने की स्थिति में पेंशन PPO की कॉपी
11. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के लिए पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र
12. H.I.V. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए एआरटी सेंटर द्वारा जारी ए.आर.टी.डी. / ग्रीन कार्ड
13. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र
14. नाता जाने वाली माता के नाता गए हुआ एक वर्ष से अधिक का समय होने का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-स संलग्न करें)
15. विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चों के लिए माता-पिता का 40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र
16. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के लिए पेंशन PPO कॉपी
पालनहार योजना का ऑनलाइन फॉर्म ईमित्र से कैसे भरते है
दोस्तों ईमित्र से पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए पालनहार को बच्चों सहित ईमित्र केंद्र पर बुलाना होगा, इसके बाद ही आप ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरने की सम्पूर्ण जानकारी नीचे दिए गए वीडियो में स्टेप-बाय-स्टेप समझाई गई है, इसे एक बार पूरा जरूर देखें:
पालनहार योजना फॉर्म का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करते है
पालनहार योजना का फॉर्म पहली बार ऑनलाइन भरने के बाद आगामी वर्षों में हर वर्ष इसका नवीनीकरण (Renewal) करना बेहद जरूरी होता है, तभी इसका लाभ निरंतर मिलता रहता है। अगर आप समय पर इसका नवीनीकरण नहीं करते हैं तो योजना का लाभ मिलना बंद हो जाता है। नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो गाइड में देखें: