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जन आधार कार्ड में मुखिया को कैसे हटाए ( How to Delete HOF In Jan Aadhar card) : Class 5

eMitra Training Course में आज जानेंगे की जन आधार कार्ड "Delete HOF" सर्विस से मुखिया को डिलीट कैसे करे व डिलीट के नियम व दस्तावेज की पूरी जानकारी आपको मिलेंगी

eMitra Training Course || Lesson 2 || Class 5

जन आधार कार्ड की Delete HOF सर्विस कब काम में लेते है
अगर आपको किसी भी जन आधार कार्ड के मुखिया का नाम जन आधार कार्ड से हटाना है तो आप इस सर्विस को काम में लेंगे आपको इसके नियम क्या है इसके बारे में जानना जरुरी है
1. विशेष नोट 1: अगर आप मुखिया का नाम जन आधार कार्ड सेे हटाते है तो इसे बाद में किसी भी जन आधार कार्ड में नहीं जोड़ा सा सकता है
2. आप किसी का भी नाम तभी हटा सकते है या तो उसकी शादी हो जाए दूसरा मृत्यु हो जाए तीसरा तलाक हो जाए
3. मुखिया हटाने के लिए जरुरी है कि उस परिवार में कोई और सदस्य मुखिया की जगह लेने के योग्य हो व मुखिया बनने के नियमो को पूरा करता हो
4. विशेष नोट 2 : शादी/तलाक होने पर मुखिया तभी हटाए जब किसी ओर जन आधार कार्ड में नाम नहीं जोड़ना हो अगर किसी ओर में जोड़ना है तो आपको उसे ट्रांसफर करना होगा आप उसे डिलीट नहीं कर सकते है
5 . आप जन आधार कार्ड से मुखिया को हटाने जा रहे है उसके दस्तावेज होने भी जरुरी है जिस कारण से आप हटाने जा रहे है उससे सम्बंधित दस्तावेज
6 . जन आधार कार्ड से मुखिया को हटाने के लिए उसी जन आधार कार्ड में जुड़े सदस्य को ईमित्र पर जाना जरुरी होता है व उसका बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड से होगा इसके आलावा जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर व किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में जुड़े  मोबाइल नंबर पर OTP भेज कर भी काम कर सकते है

जन आधार कार्ड से नाम हटाने के लिए जरुरी दस्तावेज
1 . जन आधार कार्ड व जन आधार कार्ड रसीद
2 . मृत्यु होने पर हटाने के लिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
3 . अगर किसी की शादी हुए है ओर नाम हटाना है तो विवाह प्रमाण पत्र
4.  तलाक होने पर हटाने के लिए तलाक प्रमाण पत्र / शपथ पत्र

जन आधार कार्ड से नाम कैसे हटाए व ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
आप जन आधार कार्ड से मुखिया का नाम हटाने के लिए आपको ऑनलाइन ईमित्र से आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन के लिए आपको निम्न स्टेप फॉलो करने होंगे
स्टेप 1:  सबसे पहले ईमित्र कीओस्क को ईमित्र पर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ईमित्र पर लॉगिन करना है
स्टेप 2 : उसके बाद जन आधार कार्ड सर्विस का चयन कर जन आधार कार्ड पोर्टल ओपन करना है

स्टेप 3 : उसके बाद आपको Enrollment एप्प पर क्लिक करना है


स्टेप 4 : उसके बाद आप HOF Delete पर क्लिक करना है

स्टेप 5 : उसके बाद आपको जन आधार कार्ड रसीद सख्या डाल कर खोजें पर क्लिक करना है

स्टेप 6 : उसके बाद जन आधार कार्ड में जुड़े किसी भी एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करना है

स्टेप 7 : उसके बाद उस सदस्य का चयन करना है जिसे आप मुखिया बनाना साहते है उसके लिए उसके जन आधार कार्ड में बैंक डायरी जुड़ी होनी जरूरी है अगर नही है आपको पहले जिसे मुख्या बनाना है उसके प्रोफाइल में बैंक खाता सख्या अपडेट करे उसके बाद मुखिया डिलीट करे. सदस्य का चयन करने के बाद आपको डिलीट करने कारण लेना है फिर दस्तावेज उपलोड कर सदस्य का चयन कर सदस्य नए मुखिया से सभी सदस्य के रिश्ते का चयन करना है इसके बाद हटाए पर क्लिक करना है और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और जाँच अधिकारी दुवारा जांच के बाद आपका जन आधार कार्ड जारी हो जाएगा

स्टेप 8 : उसके बाद आप फैमली एनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है अगर आप आवेदन का स्टेटस देखना चाहते है तो

स्टेप 9 : उसके बाद आपको जन आधार कार्ड सख्या या फिर जन आधार कार्ड रसीद सख्या डाल कर खोजें  क्लिक करना है

स्टेप 10 : उसके बाद आप रसीद सख्या की जन आधार कार्ड स्थिती पर क्लिक करेंगे

स्टेप 11 : और आपको स्टेटस दिख जाएगा इस प्रकार आप जान आधार कार्ड से डिलीट किए गए मुख्या का स्टेटस देख सकते है

तो दोस्तों आप समझ गए होंगे के जन आधार कार्ड से किसी HOF को कब व कैसे डिलीट करते है