राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना
(irrigation pipeline subsidy)
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राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना क्या है
- ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए।
- पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत करने के लिए
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना पात्रता
- किसान के पास खेती करने योग्य भूमि खुद के नाम से हो तो वो पाइप लाइन योजना में आवेदन कर सकता है
- किसान के पास सिंचाई के लिए कुए पर बिजली /डीजल /ट्रेकटर से चलने वाला पम्पसेट हो
- अगर किसान के पास स्वय का सिचाई स्रोत नहीं है आवर वो अन्य किसान से पानी लेकर पाने खेत पर पाइप लाइन लगाना चाहता है तो जिस किसान से पानी ले रहा से उस किसान से लगातार पानी देने का प्रमाण पत्र लेना होगा तभी पाइप लाइन अनुदान योजना लाभ मिलेगा
- किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो
- किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ हो
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना में मिलने वाला लाभ
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान की 60% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 18000 रु होंगी अगर 60% राशि 18000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 18000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में अन्य किसान की 50% की सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 15000 रु होंगी अगर 50% राशि 15000 रु से अधिक हो रही है तभी भी 15000 रु ही अनुदान के रूप में दिए जाएगे
- राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना में लघु एव सीमांत किसान को जो अन्य किसानों से 10% अधिक मिल रहा है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तरह मिलेगे
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से कृषक का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो
- बैंक डायरी जिसमें अनुदान प्राप्त करना है
- जमाबंदी नकल पटवारी देगा
- भू नक्शा पटवारी देगा
- भूमि प्रमाण पत्र पटवारी देगा
- मोबाइल नंबर
- अगर आवेदक एससी एसटी से है तो जाती प्रमाण पत्र लगाना होगा
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना के लिए आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाता है अगर आपको राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना का लाभ लेना है तो ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ईमित्र से आवेदन का वीडियो नीचे दिया गया है
आवेदन के पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेवे
- ई मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन कर रसीद जरूर प्राप्त करें |
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही पाईप खरीदें।
- स्वीकृति के दो माह में काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। स्वीकृति के चार माह या वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक निर्माण नहीं करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस. मार्का पाईप खरीदें।
- प्रत्येक पाईप पर निर्मित वर्ष अनुदान पर वितरित का एम्बॉस करना होगा
- अनुदान 63 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास के एचडीपीई, पीवीसी, एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फ्लेट ट्यूब पाइपों पर ही देय होगा
- पाईपलाइन खरीदने के बाद कृषक द्वारा कृषि कार्यालय में सूचना देनी होगी ।
- भौतिक सत्यापन के समय पाईप खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा ।
- अनुदान राशि का भुगतान कृषक के जनाधार वाले बैंक खाते में ही होगा ।
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद, किसान सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना करेगा। किसान विभाग को (एसएमएस लिंक / ई-मित्रा कियॉस्क / विभागीय कार्यालय के माध्यम से) एक पुष्टिकरण भेजें कि उसी के पोस्ट सत्यापन को आरंभ करने के लिए सिंचाई पाइपलाइन स्थापित की गई है।
- पोस्ट-वेरीफिकेशन के समय किसान को पाइपलाइन की स्थापना से संबंधित बिल किसान द्वारा उपलब्ध होने चाहिए।
- खेत की भूमि का स्वामित्व - स्वयं / सूचनात्मक है अगर खुद को चुना जाता है - खुद जमाबंदी यदि Notional चुना गया है - Notional Share की स्कैन कॉपीजमाबंदी-संयुक्त / संयुक्त (साझा) / पड़ोसी स्वयं के मामले में - स्व जामबांडी संयुक्त (साझा) के मामले में - स्व और संयुक्त दोनों (साझा) किसान की जमाबंदी। पड़ोसी के मामले में - स्वयं की जमाबंदी और पड़ोसी से हलफनामा।