मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान`
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 पात्रता मापदंड :
- ऐसे दिव्यांगजो किसी मान्यता प्राप्त महाविधालय में नियमित रूप से अध्यनरत हो या फिर रोजगार करने वाले युवा इस योजना में आवेदन करने के पात्र है |
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय २ लाख रूपये से अधिक ना हो
- आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर के साथ मान्य जन आधार नंबर होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 आवेदक के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक 40% से अधिक या उसके बराबर दिव्यांग होना जरुरी है और आवेदक के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- रोजगार करने वाले युवा की आयु 18 से 45 वर्ष तक हो
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 आवेदक का आधार कार्ड
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 आवेदक के परिवार जन आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास के प्रमाण का अन्य दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र / पेंशन PPO
- नियमित अध्यन प्रमाण पत्र / रोजगार प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र : पूर्व में योजना का लाभ नहीं लेने का
- पासपोर्ट साइज फोटो विकलांगता पारदशित करते हुए
- आयु से सम्बंधित प्रमाण पत्र : जैसे 10 वि की अंक तालिका
- ड्राइविंग लाइसेंस