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लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना - Kisan Pension Yojana Rajasthan

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना


लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
  • आवेदक किसान लघु एवं सीमांत कृषक हो |
  • महिला कृषक 55 वर्ष व अधिक आयु की हो |
  • परुष कृषक 58 वर्ष व अधिक आयु का हो |
  • जन आधार कार्ड बना हुआ हो व उससे बैंक खाता लिंक हो |
  • लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ 
  • 75 वर्ष से कम आयु के कृषक को 750 रूपये पेंशन दि जाती हे |
  • 75 वर्ष से अधिक आयु के कृषक को 1000 रूपये पेंशन दि जाती हे |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड 
  • बैंक खाते की पास बुक
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमान पत्र 
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
प्रथम तरीका :- आप ई-मित्र कियोस्क पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हे |

दुसरा तरीका :- आप SSO ID बनाकर घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हे

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का वार्षिक सत्यापन कैसे करे
विशेष नोट :- एक बार पेंशन आवेदन पास हो जाने के बाद आपको ई-मित्र कीयोस्क पर जाकर पेंशन वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाना होगा नहीं करने पर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी | पेंशन सत्यापन ईमित्र से कैसे करते है उसके लिए निम्न वीडियो देखे 

पेंशन डाटा में सुधार कैसे करे :- पेंशनर के डाटा में जो भी सुधार कारण हो तो आप अपने जन आधार कार्ड में सर्वप्रथम सुधार करेंगे | उसके बाद आप SDO / BDO ऑफिस जाकर आप आपने पेंशन में डाटा सुधार करवा सकते हे |