विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना
नमस्कार दोस्तों स्वागत है | आपका स्वागत है आज हम जानेंगे इस पोस्ट में विधवा अथवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड) सम्बल योजना के बारे में | की आखीर ये योजना क्या है और इस योजना का लाभ किनको और कैसे मिलेगा | क्या पात्रता चाइये और जानेंगे इस योजना के आवेदन के लिए क्या क्या DOCUMENTS लगेंगे सब कुछ जानेंगे की इस पोस्ट में तो आइये जानते है
विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना क्या है - दोस्तों विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतरगर्त राजस्थान सरकार राज्य में स्थित बी.एड शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाली विधवा अथवा परित्यकता महिलाओ की फीस पुनर्भरण खुद करती है। इस योजना में राज़्य सरकार विधवा और परित्यक्त महिलाओ को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी |
योजना का लाभ किन-किन विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओ को मिलेगा-
- ऐसी विधवा अथवा परित्यक्त महिला जो की राजस्थान के किसी भी बी.एड. शिक्षण संस्थान में अध्धयनरत होनी चाइये वो इस योजना के लिए पात्र होगी
- इसके अलावा बी.एड करने वाली विधवा अथवा परित्यक्त महिला की बी.एड शिक्षण संस्थान में 75% उपस्थिति होनी जरुरी है
- और अगर वो महिला बी.एड शिक्षण संसथान को बीच में ही छोड़ देती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- विधवा अथवा परित्यक्ता महिला अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवर्ती नहीं ले रही है अगर वो अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवर्ती ले रही है तो उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड जो पूर्ण रूप से अपडेट हो
- कक्षा 10 व 12 वी की मार्कशीट (अंक तालिका )
- मूल निवास
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र / परित्याग प्रमाण पत्र
- फीस रसीद
- बैंक डायरी